इलाहाबाद : बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी व उर्दू बीटीसी बेरोजगार संघ के तत्वाधान में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें प्रशिक्षण उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग की गई है।
इसमें कहा गया है कि अध्यापक
सेवा नियमावली 1981 में वर्णित नियम 14 (1) में प्रशिक्षण अभ्यर्थी ही
योग्य हैं। साथ में प्रशिक्षण जिस जिले में चयन के उपरान्त होता है।
नियुक्ति भी उसे जिले में करने को कहा। एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुसार पैरा 3 द्वारा गयी समय सीमा बीएड अभ्यर्थियों के लिए खत्म हो गयी है।
