इलाहाबाद : टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सहायक अध्यापक के तौर पर भर्ती के
लिए जारी विज्ञापन पर लगी रोक हाईकोर्ट ने बढ़ा दी है। कोर्ट ने याचिका को
अगली सूची में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति
पंकज नकवी ने यादव कपिलदेव लाल बहादुर की याचिका पर दिया है। उल्लेखनीय है
कि प्रदेश में 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा परिषद
ने विज्ञापन जारी किया था। इसे याचिका में यह कहते हुए चुनौती दी गई कि
नियुक्ति प्राधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी है
इसलिए हर जिले के बेसिक
शिक्षा अधिकारी द्वारा विज्ञापन जारी किया जाना चाहिए न कि बेसिक शिक्षा
परिषद द्वारा। परिषद ने पूरे प्रदेश में भर्ती के लिए एक साथ विज्ञापन जारी
कर नियमों का उल्लंघन किया है। न्यायालय ने इस आधार पर विज्ञापन पर रोक
लगा दी थी।

No comments:
Post a Comment