20 January 2012

Latest TGT/PGT News : प्राइमरी स्कूलों में प्रोन्नति का निर्देश

इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि भ्रष्टाचार का समाज से गहरा जुड़ाव दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मजबूत नौकरशाही द्वारा किसी भी बात को घुमा देना एक फैशन बन गया है। इलाहाबाद नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की खस्ता हालत तथा अध्यापकों की प्रोन्नति के बावजूद उस पर अमल न करने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है।
कोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर सचिव बेसिक शिक्षा उप्र को नगर क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों में स्वीकृत पदों व 13 अक्टूबर 9 से खाली पदों का पता लगाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह प्रक्रिया दो माह के भीतर पूरी करते हुए अपनी रिपोर्ट पेश करने का कहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद वरिष्ठता के आधार पर याचीगण सहित अन्य की परिलाभों के साथ प्रोन्नति दी जाय और भविष्य में जो भी पद खाली हों उनपर 14 अक्टूबर 9 की प्रोन्नति सूची से पदोन्नति दी जाए। 

न्यायालय ने प्रोन्नति सूची तैयार होने के बाद दो वर्ष तक लटकाए रखने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बृजेश मिश्र के विरुद्ध विभागीय जांच करने तथा चार माह में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। बिना काम किए प्रोन्नति पाने वाले याचियों के हुए भुगतान की भरपाई दोषी अधिकारियों से किए जाने की भी सचिव को छूट दी है। न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर दस हजार रुपये हर्जाना लगाया है। याचिका पर लक्ष्मीकांत त्रिगुणायत ने बहस की। यह आदेश न्याायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने नसीम अहमद सहित 30 अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचीगण को हेडमास्टर के पद पर प्रोन्नति दी गई किंतु विपक्षी बीएसए ने रोक लगा दी।

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