
इलाहाबाद : टीईटी घोटाले में आरोपी बनी प्रभा त्रिपाठी की गिरफ्तारी पर रोक
 के लिए दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा 
है। इस मामले में 24 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।
 
यूपी माध्यमिक शिक्षा 
परिषद की सचिव प्रभा त्रिपाठी की गिरफ्तारी से रोक के लिए दायर याचिका पर 
सुनवाई करते हुए जस्टिस डीपी सिंह व जस्टिस वीपी पाठक की खंडपीठ ने यह आदेश
 दिया है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 
टीईटी घोटाले में अभी
 तक जो जांच की प्रगति है, इसके बारे में राज्य सरकार बताए। इस मामले में 
सुनवाई की अगली तारीख 24 फरवरी कोर्ट मुकर्रर की हैं। उल्लेखनीय हैं कि 
रमाबाई नगर की पुलिस ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन को शिक्षक 
पात्रता परीक्षा में घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके बाद रमाबाई
 नगर के एसपी द्वारा डीजीपी अतुल कुमार को मामले से अवगत कराया गया था। 
संदेह के आधार पर पुलिस ने पूछताछ के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव 
प्रभा त्रिपाठी को भी आरोपी बनाकर पूछताछ के लिए बुलाया था। इस मामले में 
गिरफ्तारी पर रोक से बचने के लिए सचिव ने हाईकोर्ट की शरण ली।
 
 
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