19 March 2012

Latest UPTET News : इलाहाबाद : सहायक अध्यापकों की भर्ती पर लगी रोक की अवधि बढ़ी

मामले में अगली सुनवाई 9 अप्रैल को  

इलाहाबाद। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापकों पदों पर भर्ती करने के विज्ञापन पर लगी रोक हाईकोर्ट ने बढ़ा दी है। अब इस मामले पर नौ अप्रैल को सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता ने यादव कपिलदेव लाल बहादुर व अन्य की याचिका पर दिया है। उल्लेखनीय है कि बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था।
विज्ञापन टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए था। याचिका में इसकी वैधता को चुनौती दी गई थी। कहा गया कि विज्ञापन नियमानुसार बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से जारी किया जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं किया गया है। अधिनियम के तहत सहायक अध्यापकों की भर्ती का अधिकार बेसिक शिक्षा अधिकारी को है। विज्ञापन को निरस्त करने की मांग की गई है। इस न्यायालय ने पूर्व में ही विज्ञापन के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। अब इस मामले की सुनवाई नौ अप्रैल को की जाएगी।

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