04 April 2012

Latest RPSC News : जयपुर : प्रार्थियों को एलडीसी परीक्षा के दूसरे चरण में शामिल करने का निर्देश


कोर्ट ने कहा, प्रथम चरण में चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के दूसरे चरण का परिणाम घोषित किया जाए

जयपुर.
हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लिपिक भर्ती मामले में निर्देश दिया है कि प्रथम चरण में कुल चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के दूसरे चरण का परिणाम घोषित किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने बचे हुए प्रार्थियों को 6 अपै्रल को होने वाले दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया है।


कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह आगामी भर्तियों के नियमों में व्याप्त विरोधाभास को दूर करे। न्यायाधीश एमएन भंडारी ने यह आदेश रमेश कुमार और अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया है कि उन्हें प्रथम चरण की परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम चालीस फीसदी अंक प्राप्त नहीं करने वालों को दूसरे फेज की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया।जबकि भर्ती की विज्ञप्ति में ऐसा कोई उल्लेख नहीं था और कुल चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को दूसरे चरण में शामिल करने के लिए कहा गया था।

हालांकि प्रार्थियों के अलग अलग प्रश्न पत्रों में चालीस प्रतिशत अंक नहीं थे। जबकि कुल प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों को मिलाकर चालीस प्रतिशत अंक थे। अदालत ने प्रार्थियों की दलीलों से सहमत होकर प्रार्थियों का परिणाम घोषित करने और उन्हें शामिल करने का निर्देश दिया है।

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