22 December 2012

Latest UPTET TEACHER RECRUITMENT 2012 News: इलाहाबाद : पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को राहत

इलाहाबाद : उच्च न्यायालय ने सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन करनेवाले अभ्यर्थियों को थोड़ी राहत दी है। न्यायालय ने कहा कि जिन्होंने पिछली भर्ती विज्ञापन के तहत आवेदन जमा किया था, उनसे न तो उन जिलों के लिए न नए आवेदन लिए जाय और न ही शुल्क लिया जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने अखिलेश त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर दिया है। 


अदालत के सामने यह तथ्य लाया गया कि पिछली बार निकाले गए शिक्षक भर्ती आवेदन में अभ्यर्थियों को पांच जिलों में आवेदन की छूट दी गई थी। इसमें हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पांचों जिलों में आवेदन शुल्क जमा करके फार्म भरा था। बाद में अदालत ने आदेश दिया था कि एक ही जिले में आवेदन शुल्क जमा किया जाए, डिमांड ड्राफ्ट की फोटो कापी अन्य जिलों में लगाई जाए। 

तब सरकार ने आश्वस्त किया था कि जो छात्र पांच जिलों में आवेदन शुल्क जमा कर चुके हैं, उनका पैसा वापस किया जाएगा। यह पैसा वापस नहीं किया गया है। सरकार की ओर से बताया गया कि अभ्यर्थियों को वह पैसा वापस किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि जिन जिलों में अभ्यर्थियों ने आवेदन शुल्क जमा किया है, उनसे अब शुल्क लिया ही न जाए। उनका पुराना आवेदन ही मान्य किया जाए।

2 comments:

Anonymous said...

so how we can do this now?

Unknown said...

agar hamne ushi jilo ka bhi chalan banaya liya ho to kya hoga.ya us paise ko bhule jaiye

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