जयपुर.राज्य सरकार के विभागों और अन्य स्वायत्त संस्थाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान अब चयन की अंतिम स्टेज पर ही जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र लगाने होंगे। नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अब खुद का अटेस्टेड या राजपत्रित अफसर से प्रमाणित शपथ पत्र ही काफी होगा। राज्य सरकार ने प्रमाण पत्रों के सरलीकरण को लेकर राजस्व बोर्ड अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिशों का मान लिया है।
अब सभी तरह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रदेश भर में एक ही फॉर्मेट तय किया गया है। समिति की सिफारिशों को मानने के बाद सरकार ने नए प्रावधान तत्काल लागू कर दिए हैं। राजस्व विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।



