अजमेर/जयपुर.हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2008 में गणित विषय की परीक्षा में दो सही प्रश्नों के उत्तरों को गलत माने जाने के मामले में आरपीएससी को निर्देश दिया कि यदि जवाब सही हों तो प्रार्थियों को उचित अंक दिए जाएं और यदि प्रार्थी अंतिम मेरिट में आएं तो उन्हें नियुक्ति दी जाए।
यह नियुक्ति उस तिथि से होगी जब उनसे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को दी थी।
न्यायाधीश एम.एन.भंडारी ने यह आदेश मनीष शर्मा व अन्य की याचिका पर दिया। अधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि प्रार्थियों के दो सही उत्तरों को आरपीएससी ने गलत करार दिया था।





