18 December 2011

Latest UPTET News : इलाहाबाद : टीईटी संबंधी आपत्तियों के निस्तारण का निर्देश

इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के घोषित परिणाम में अभ्यर्थियों की आपत्तियों के निस्तारण का निर्देश यूपी बोर्ड को दिया है। न्यायालय ने कहा कि अभ्यर्थी मात्र 100 रुपये प्रोसेस फीस देकर अपनी शिकायत 15 दिनों में दर्ज कराएं। न्यायालय ने चार समाचार पत्रों में इस आशय की सूचना प्रकाशित कराने को भी कहा है। न्यायालय ने बोर्ड को आपत्तियां प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर इनका निस्तारण करने का निर्देश दिया है।
साथ ही निस्तारण का आदेश ई-मेल व पंजीकृत डाक द्वारा भेजने को कहा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पूर्व में सफल अभ्यर्थियों के चयन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा परंतु अंक बढ़ने पर उसका लाभ अवश्य मिलेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने ललित मोहन सिंह व अन्य की याचिकाओं पर दिया है। याचिका में आरोप लगाया है कि एक ही अनुक्रमांक कई अभ्यर्थियों को आवंटित है। कुछ को अनुपस्थित दिखाया गया है। उत्तर पुस्तिका जांचते समय सीरीज व अंकपत्र में तालमेल नहीं है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि बी सीरीज के प्रश्न संख्या 125 के उत्तर में विकल्प बी व सी दोनों सही हैं, इसलिए दोनों विकल्पों पर अंक दिया जाए। इसी क्रम में बी सीरीज के प्रश्न संख्या 142 पर ए व डी विकल्प चुनने वालों को भी अंक दिए जाएं। न्यायालय ने इसी के साथ याचिका को निस्तारित कर दिया।

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