मेरठ : शिक्षक बनने के
लिए राज्य स्तरीय टीईटी परीक्षा व पुलिस भर्ती में पढ़े लिखे बेरोजगारों ने
प्रति फार्म 500 रूपये खर्च किए। लिपिक से लेकर चपरासी की भर्ती पर भी
उन्होंने इतना ही पैसा खर्च किया, पर उप्र विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दावेदारों को फार्म फ्री में मिल रहा है। अभी तक मेरठ की सात विस क्षेत्रों के लिए 100 से अधिक दावेदार यह फार्म प्राप्त कर चुके हैं।
हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्र, अनुभव अनिवार्य होता है पर विस चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की आयु के अलावा कोई अनिवार्यता नही है। न्यूनतम आयु 25 साल है पर अधिकतम का कोई पैमाना नहीं है। शैक्षणिक योग्यता या अनुभव चुनाव लड़ने के लिए जरूरी नही है।
पांच बार आईएएस व पीसीएस की प्रवेश परीक्षा दे चुके शास्त्री नगर निवासी योगेन्द्र ने तो इस बाबत राष्ट्रपति को एक पत्र प्रेषित किया है। उनका तर्क है कि प्रत्याशियों के लिए अनुभव व शैक्षणिक योग्यता जरूरी होनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग सदन में आयेंगे तो सदन में हल्लागुल्ला नहीं होगा बस विकास की बाते होगी।
बहराल, बात चाहे जो भी हो पर अभी तक मेरठ में ही 100 से अधिक दावेदार निर्वाचन कार्यालय से यह फार्म फ्री में प्राप्त कर चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र फार्म व उसके साथ प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र में इस बार संशोधन जरूर किया है। स्वयं के साथ पत्नी व अन्य आश्रितों के पैन नंबर देना भी इस बार अनिवार्य है।
हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्र, अनुभव अनिवार्य होता है पर विस चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की आयु के अलावा कोई अनिवार्यता नही है। न्यूनतम आयु 25 साल है पर अधिकतम का कोई पैमाना नहीं है। शैक्षणिक योग्यता या अनुभव चुनाव लड़ने के लिए जरूरी नही है।
पांच बार आईएएस व पीसीएस की प्रवेश परीक्षा दे चुके शास्त्री नगर निवासी योगेन्द्र ने तो इस बाबत राष्ट्रपति को एक पत्र प्रेषित किया है। उनका तर्क है कि प्रत्याशियों के लिए अनुभव व शैक्षणिक योग्यता जरूरी होनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग सदन में आयेंगे तो सदन में हल्लागुल्ला नहीं होगा बस विकास की बाते होगी।
बहराल, बात चाहे जो भी हो पर अभी तक मेरठ में ही 100 से अधिक दावेदार निर्वाचन कार्यालय से यह फार्म फ्री में प्राप्त कर चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र फार्म व उसके साथ प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र में इस बार संशोधन जरूर किया है। स्वयं के साथ पत्नी व अन्य आश्रितों के पैन नंबर देना भी इस बार अनिवार्य है।