इलाहाबाद : इलाहाबाद
हाईकोर्ट में शिक्षक पात्रता परीक्षा- टीईटी के सफल अभ्यर्थियों के लिए
जारी सहायक अध्यापकों के भर्ती के विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर
सुनवाई अब दस फरवरी को होगी। न्यायालय ने स्थगन आदेश की अवधि को बढ़ा दिया
है। आज अदालत में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया |
यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने यादव कपिलदेव की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया कि विज्ञापन जारी करने वाले अधिकारी को विज्ञापन जारी करने का अधिकार नहीं है।
वहीं दूसरी तरफ विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 और अन्य बीटीसी अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल विशेष अपील पर अब सुनवाई 14 फरवरी 12 को होगी। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एसआर आलम व न्यायमूर्ति रणविजय सिंह की अदालत में हो रही है।
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