मामले में अगली सुनवाई 9 अप्रैल को
इलाहाबाद। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापकों पदों पर भर्ती करने के विज्ञापन पर लगी रोक हाईकोर्ट ने बढ़ा दी है। अब इस मामले पर नौ अप्रैल को सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता ने यादव कपिलदेव लाल बहादुर व अन्य की याचिका पर दिया है। उल्लेखनीय है कि बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था।
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