इलाहाबाद। टीईटी उत्तीर्ण बीएड
संघर्ष मोर्चा के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि 72825 प्रशिक्षु
शिक्षकों के चयन के शासनादेश और विज्ञापन के काफी अंतर है। अध्यक्ष पं.
रविशंकर पांडेय का कहना है कि 27 सितंबर का जो संशोधित शासनादेश है उसमें
टीईटी को सिर्फ उत्तीर्ण करना ही अनिवार्य है मेरिट शैक्षिक गुणांक के आधार
पर बनाने की बात है।
इसके साथ ही बीएड डिग्री धारकों को एक जनवरी 2012 तक ही पात्र माना गया है। जबकि 30 नंवबर को जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें चयन प्रक्रिया टीईटी की मेरिट है
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