जयपुर.हाईकोर्ट ने एलडीसी (कनिष्ठ लिपिक) भर्ती 2011 मामले में सरकार को निर्देश दिया कि वह एक सेंटर पर तकनीकी कारणों से दूसरे फेज की परीक्षा देने से वंचित रहे प्रार्थी अभ्यर्थियों को 6 अप्रैल को परीक्षा में शामिल करें। साथ ही प्रथम फेज में कुल 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले प्रार्थियों का दूसरे फेज का परिणाम घोषित करे। न्यायाधीश एमएन भंडारी ने यह आदेश रमेश कुमार व अन्य की याचिका पर दिया।
याचिका में कहा कि उन्हें प्रथम फेज की परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक नहीं लाने पर दूसरे फेज की परीक्षा में शामिल करने के योग्य नहीं माना।
जबकि विज्ञप्ति में ऐसा कोई नियम नहीं था और परीक्षा में कुल40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को दूसरे चरण में शामिल करने के लिए कहा था।साथ ही एक सेंटर पर तकनीकी कमी के कारण दूसरे फेज की परीक्षा देने से रहे प्रार्थियों ने परीक्षा में शामिल करने और पहले फेज में कुल चालीस प्रतिशत अंक लाने वाले अभ्यर्थियों ने दूसरे फेज का परिणाम घोषित करने का आग्रह किया था।
2 comments:
श्रीमान सतीश जी,
राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ लिपिक परीक्षा का अंतिम परिणाम कब घोषित किया जाएगा? क्या इस बारे में कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है. कृपया ताजा जानकारी उपलब्ध करवाएं.
आभार
प्रदीप
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