जयपुर.हाईकोर्ट ने 2 जून को आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनियमितता के मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव व प्रमुख सचिव पंचायती राज सहित चार अफसरों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश सुरेन्द्र कुमार व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि बूंदी में परीक्षा के प्रश्नपत्र 15 मिनट से लेकर एक घंटे की देरी से बांटे गए और एक ही विषय के पेपर अलग-अलग सेंटरों पर अलग-अलग आए। प्रश्नपत्रों में कई प्रश्न रिपीट हुए।
न तो उत्तर कुंजी दी और न ही ओएमआर शीट दी। परीक्षा में भारी अनियमितताएं हुई हैं और मेरिट बनाया जाना संभव नहीं है, ऐसे में परीक्षा निरस्त कर दुबारा कराना चाहिए। वहीं भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में भी भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता को विकास कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए पर्सेटाइल फार्मूला के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी करने की गुहार की। अदालत ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शिक्षा व पंचायती विभाग से जवाब मांगा। गौरतलब है कि परीक्षा के जरिए तृतीय श्रेणी शिक्षक के 39544 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं।
न तो उत्तर कुंजी दी और न ही ओएमआर शीट दी। परीक्षा में भारी अनियमितताएं हुई हैं और मेरिट बनाया जाना संभव नहीं है, ऐसे में परीक्षा निरस्त कर दुबारा कराना चाहिए। वहीं भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में भी भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता को विकास कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए पर्सेटाइल फार्मूला के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी करने की गुहार की। अदालत ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शिक्षा व पंचायती विभाग से जवाब मांगा। गौरतलब है कि परीक्षा के जरिए तृतीय श्रेणी शिक्षक के 39544 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं।
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