22 December 2011

Latest UPTET News : शिक्षक बनने हेतु संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित, आवेदन की अंतिम तिथि 9 जनवरी

विज्ञप्ति मा॰ उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-70682/2011 सरिता शुक्ला एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12 दिसम्बर, 2011 द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 30.11.2011 में वर्णित 05 जनपदों में आवेदन किये जाने संबंधी प्रावधान‍‌ को निरस्त कर दिया गया है। मा॰ उच्च न्यायालय के आदेश के समादर में दिनांक 30 नवम्बर, 2011 एवं 01 दिसम्बर,2011 को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति को एतद्द्वारा इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा (प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण अभ्यर्थी पूर्व विज्ञापन में वर्णित प्रक्रियानुसार प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में एक से अधिक जनपदों में आवेदन पत्र दिया गया है, उन्हें पुनः उन जनपदों में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी फिर भी यदि वे चाहते हैं तो प्रदेश के अन्य जनपदों में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। शासन स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार अब अभ्यर्थी के द्वारा किसी एक जनपद में आवेदन पत्र के साथ प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नाम से निर्धारित शुल्क के बैंक ड्राफ्ट को मूल रूप में संलग्न किया जाएगा तथायदि वह प्रदेश के अन्य जनपदों में आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे अपने आवेदन पत्र के साथ जमा किये गये बैंक ड्राफ्ट की फोटोकॉपी जिस पर सम्बंधित अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर करेगा, बैंक ड्राफ्ट का ब्योरा यानि बैंक का नाम, जारी करने वाली ब्रान्च का नाम, ड्राफ्ट नम्बर एवं ड्राफ्ट का दिनांक, अपने आवेदन के साथ टंकित कराकर अपने हस्ताक्षर सहित, जिस जनपद में बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया है उस जनपद के आवेदन पत्र की फोटोकॉपी तथा रजिस्ट्री/स्पीडपोस्ट के रसीद की फोटोकॉपी स्वयं सत्यापित करते हुये अन्य जनपदों में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगा। अभ्यर्थियों द्वारा अब केवल किसी एक जनपद के आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट मूलरूप में संलग्न किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने एक से अधिक जनपदों में आवेदन करते समय एक से आधिक बैंक ड्राफ्ट जमा कर दिये हैं उनमें से केवल एक बैंक ड्राफ्ट को रोकते हुये शेष बैंक ड्राफ्ट को वापस करने के विषय में अलग से आदेश जारी किये जाएंगे। 

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