इलाहाबाद : शासन ने टीईटी के ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने हाई कोर्ट के 12 दिसंबर के आदेश के बाद और शासन द्वारा 20 दिसंबर को जारी संशोधित विज्ञप्ति के पहले कई जिलों में आवेदन कर दिया था, बड़ी राहत दी है। ऐसे अभ्यर्थियों को अब दोबारा आवेदन नहीं करना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को उस आवेदन पत्र व रजिस्ट्री/स्पीडपोस्ट की छाया प्रति एक प्रार्थना पत्र के साथ भेजना है जहां डीडी की मूल प्रति लगाई है। दरअसल, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 30 नवंबर को प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 72,825 पदों पर आवेदन मांगे गए थे। विज्ञप्ति में अभ्यर्थियों को पांच जिलों से आवेदन की छूट दी गई थी। पांच जिलों से आवेदन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने 12 दिसंबर को पांच जिलों से आवेदन करने के विकल्प को रद कर दिया। बेसिक शिक्षा विभाग ने 20 दिसंबर को संशोधित विज्ञप्ति जारी की, जिसमें ऐच्छिक जनपदों से आवेदन करने की छूट दी गई, साथ ही कहा गया कि डीडी की मूल प्रति जिस जिले में लगाई गई हो उसके आवेदन पत्र व रजिस्ट्री-स्पीडपोस्ट की छाया प्रति भी अन्य जिलों में किए जा रहे आवेदन पत्रों के साथ लगाई जाए। समस्या यह हो गई कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में हजारों अभ्यर्थियों ने केवल डीडी की मूल प्रति की फोटोकॉपी लगाकर मनचाहे जिलों में आवेदन कर दिया। 20 दिसंबर को जारी संशोधित विज्ञप्ति में डीडी की मूल प्रति के साथ आवेदन पत्र व रजिस्ट्री-स्पीडपोस्ट की भी छाया प्रति लगाने को कहा गया। इससे आवेदन कर चुके अभ्यर्थी ऊहापोह की स्थिति में आ गए। कई अभ्यर्थियों ने संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार फिर से आवेदन कर दिया है। इस संबंध में निदेशक,बेसिक शिक्षा दिनेश चंद्र कनौजिया का कहना है कि जो अभ्यर्थी आवेदन के साथ केवल डीडी की मूल प्रति लगाए हैं उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना होगा। उस आवेदन पत्र व रजिस्ट्री-स्पीडपोस्ट की छाया प्रति एक प्रार्थना पत्र के साथ भेजना है जहां उन्होंने डीडी की मूल प्रति लगाई है।
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27 December 2011
Latest UPTET News : नहीं करना होगा दोबारा आवेदन
Satish Kumar Tiwari |
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