सहारनपुर सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी न देना आखिर सूबे के 30 से ज्यादा डीआइओएस को महंगा पड़ा। आयोग की सख्ती के बाद ऐसे अफसरों को अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने 80 मामलों में 25-25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। सूचना के अधिकार के तहत शिक्षा विभाग से मांगी जाने वाली जानकारी को हल्के से लेने वाले डीआइओएस की जेबें अब हल्की होंगी।
जानकारी न देने पर आयोग द्वारा कई अफसरों को कई-कई मामलों में 25 हजार रुपये का जुर्माना अपनी जेब से जमा कराने के निर्देश दिए गए थे। किसी ने भी जुर्माना जमा करवाने की जहमत नहीं उठाई। ऐसे में वे लोग भी मायूस हुए जिन्होंने सूचना न मिलने पर आयोग का दरवाजा खटखटाया था। आखिर इस मामले में राज्य सूचना आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार किया और ऐसे अफसरों की सूची बनाने और जुर्माना वसूलने के लिए प्रदेश शासन के सचिव जितेंद्र कुमार को पत्र लिखा। जितेंद्र कुमार ने इस मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को 25 अक्टूबर 2011 को पत्र लिखकर इन अफसरों से जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया। 21 दिसंबर 2011 को शिक्षा निदेशालय के अपर निदेशक अमरनाथ ने प्रदेश के समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों व डीआइओएस को इस संबंध में लिखित निर्देश जारी किए और राजकोष में अविलंब जुर्माने की धनराशि जमा कराने को कहा। ऐसे में यहां अफसरों में हड़कंप है।