जोधपुर.राजस्थान
हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल वन भर्ती परीक्षा में बीएड व टेट
उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अस्थायी प्रवेश के आदेश देते हुए संबंधित विभागों
से 16 अप्रैल तक जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने
वीरमाराम व 75 अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई के तहत
दिया है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डॉ. पीएस भाटी, कैलाश जांगिड़, तंवर सिंह व आवरदान आदि ने अदालत में कहा कि पंचायतीराज विभाग ने 24 फरवरी को एक विज्ञापन जारी करते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए जिला परिषद स्तर पर सभी जिलों में वैकेंसी निकाली।इसके तहत प्रार्थीगणों (जो बीएड तथा आरटेट उत्तीर्ण हैं) ने भी आवेदन किया, लेकिन उन्हें लेवल वन अर्थात कक्षा प्रथम से पांचवीं तक के अध्यापन के लिए अयोग्य करार दे दिया गया।
अधिवक्ताओं का तर्क था कि भर्ती विज्ञापन में ऐसा नहीं कहा गया, आरटेट के लिए जारी गजट नोटिफिकेशन में भी इस तरह की अयोग्यता का जिक्र नहीं था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डॉ. पीएस भाटी, कैलाश जांगिड़, तंवर सिंह व आवरदान आदि ने अदालत में कहा कि पंचायतीराज विभाग ने 24 फरवरी को एक विज्ञापन जारी करते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए जिला परिषद स्तर पर सभी जिलों में वैकेंसी निकाली।इसके तहत प्रार्थीगणों (जो बीएड तथा आरटेट उत्तीर्ण हैं) ने भी आवेदन किया, लेकिन उन्हें लेवल वन अर्थात कक्षा प्रथम से पांचवीं तक के अध्यापन के लिए अयोग्य करार दे दिया गया।
अधिवक्ताओं का तर्क था कि भर्ती विज्ञापन में ऐसा नहीं कहा गया, आरटेट के लिए जारी गजट नोटिफिकेशन में भी इस तरह की अयोग्यता का जिक्र नहीं था।
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