ग्वालियर : हाईकोर्ट
की ग्वालियर खंडपीठ ने अपने पूर्व के एक आदेश को उलटते हुए भिंड जिले की
संविदा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में उन 70 उम्मीदवारों को शामिल करने के
आदेश दिए हैं जिन्होंने वर्ष 2005 की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी। न्यायमूर्ति
सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति शील नागू की बेंच ने याची तरुण कुमार चतुर्वेदी व
अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए बुधवार को ये आदेश दिए।
याची पक्ष ने दलील दी कि उन्होंने वर्ष 2005 में संविदा शिक्षक वर्ग 2 और 3 के लिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी जिसकी भर्ती 2006 में होनी थी। वर्ष 2006 में भिंड में संविदा शिक्षक भर्ती प्रकिया में धांधली का मामला सामने आने पर हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था। इसके बाद वर्ष 2010 में फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन इसमें उन आवेदकों को शामिल नहीं किया, जिन्होंने वर्ष 2005 में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी।
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