राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण का फैसला
जोधपुर। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जोधपुर चल पीठ ने प्रथमा को क्लर्क (लिपिक) पद के लिए योग्य माना है। वर्ष 1998 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को एलडीसी पद पर पदोन्नत कर्मचारी को 6 वर्ष बाद पदावनत किए जाने पर रोक लगाते हुए अपीलार्थी को पुन: पदोन्नत करते हुए सभी लाभ प्रदान करने के आदेश दिए हैं।